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यातायात नियम उल्लंघन पर सख़्त कार्रवाई, मालवाहक वाहन में स्कूली बच्चों को बिठाने पर ₹5000 का चालान

दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी भांसी, निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक मालवाहक वाहन के चालक पर सख़्त कार्रवाई की है।
बीते 09.11.2025 को भांसी पुलिस ने "छोटा हाथी TATA ACE" (क्रमांक CG.18 R5013) वाहन की जांच के दौरान पाया कि इस मालवाहक वाहन में अवैध रूप से सवारी/स्कूली बच्चों को बिठाकर ले जाया जा रहा था। यह कृत्य मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 का गंभीर उल्लंघन है, जो मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने पर रोक लगाता है और परमिट की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक के खिलाफ ₹5,000/- (पांच हजार रुपये) का चालान काटा।
थाना प्रभारी भांसी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू ने बताया कि मालवाहक वाहनों में सवारी ढोना अत्यंत खतरनाक है, जिससे कभी भी जान-माल की हानि हो सकती है। चालक को भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराने की सख़्त समझाइश दी गई है। साथ ही, उन्हें वाहन और चालक से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज हमेशा साथ रखने के लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा के निर्देशन में यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन और यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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