धमतरी। खबरबाज न्यूज
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने धमतरी से भखारा होकर जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन का समय तय कर दिया है।
नई व्यवस्था के अनुसार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहनों का चलना प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम 19 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा।
जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि धमतरी से भखारा होते हुए रायपुर जाने वाले और रायपुर से भखारा-धमतरी होकर अन्य शहरों को जाने वाले भारी वाहन अब तय समय में इस मार्ग का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करना होगा।
प्रशासन का कहना है कि इस कदम से भखारा मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और स्थानीय लोगों व छोटे वाहनों के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित हो सकेगा।
हाल ही में कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात को व्यवस्थित करने पर चर्चा हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद जिला परिवहन विभाग ने *अर्जुन मोड़ भखारा, खपरी उत्तर बस्ती और अटल चौक* पर नए साइन बोर्ड भी लगा दिए हैं, ताकि वाहन चालकों को जानकारी मिल सके।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय और मार्ग का पालन करें। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन करने और भारी वाहनों के लिए बनाए गए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने का अनुरोध किया है।
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