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भोयना तिहरे हत्याकांड में 1 साल के अंदर फैसला 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, मुख्य आरोपी गोपी दीवान समेत सभी दोषी

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धमतरी। ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास 11 अगस्त 2025 को हुए तिहरे हत्याकांड के बहुचर्चित प्रकरण में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी ने 12 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पांचों वयस्क आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना के महज एक वर्ष के भीतर दोषियों को सजा मिलने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है।

मामूली विवाद में ले ली थी 3 युवकों की जान
प्रकरण के अनुसार 11 अगस्त 2025 की रात लगभग 11:20 बजे अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद को लेकर आरोपियों और मृतकों के बीच गाली-गलौज और मारपीट हुई। इसी दौरान मुख्य आरोपी गोपी दीवान ने धारदार चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितीन टांडी एवं सुरेश हियाल पर प्राणघातक वार किए, जिससे तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना की सूचना पर थाना अर्जुनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना पांडेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी के मार्गदर्शन में टीमों ने दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 वयस्क और 3 विधि से संघर्षरत बालक शामिल थे। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया।

दोषसिद्ध 5 वयस्क आरोपी
1. गोपी दीवान पिता प्यारी दीवान, 20 वर्ष, निवासी मथुराडीह, थाना अर्जुनी - मुख्य आरोपी
2. कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन लाल नेताम, 25 वर्ष, निवासी कोर्रा, थाना भखारा
3. रणवीर कुमार साहू पिता गोपाल साहू, 20 वर्ष, निवासी ईर्रा, थाना भखारा
4. कमलेश ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव, 19 वर्ष, निवासी आमापारा, धमतरी
5. गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान, 22 वर्ष, निवासी मथुराडीह, थाना अर्जुनी

तीनों नाबालिग आरोपियों के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में नियमानुसार कार्रवाई की गई।अर्जुनी पुलिस ने घटनास्थल के साक्ष्य, गवाहों के बयान और हथियार की बरामदगी के साथ मजबूत चार्जशीट न्यायालय में पेश की। भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं के तहत सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी पांचों को दोषी माना।

मुख्य आरोपी गोपी दीवान को धारा 103 सहपठित धारा 190 BNS के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड दिया गया। अन्य धाराओं में भी पृथक-पृथक सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास होगा।-

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